होमगार्ड्स स्थापना दिवस-2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के क्रम में शासन ने होमगार्ड्स को भी ड्यूटी के दौरान घायल या बीमार होने पर ड्यूटी भत्ता दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है।
पुलिस महानिरीक्षक और कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स केवल खुराना ने बताया कि पूर्व में होमगार्ड्स के ड्यूटी के दौरान घायल या बीमार होने पर सम्बन्धित होमगार्ड्स को किसी प्रकार का कोई भी ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जा रहा था।
जिससे होमगार्ड्स की आर्थिक स्थिती कमजोर हो जाती थी तथा मेहनती एवं कर्मठ होमगार्ड्स की कार्यक्षमता प्रभावित होती थी। जिसको सबल बनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से होमगार्ड्स स्वयंसेवको के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने तक की अवधि (जो पूर्ण सेवाकाल में 06 माह से अधिक नहीं होगी) पर ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किया गया है।