Big NewsUttarakhand

बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को जारी किया नोटिस, ये है मामला

उत्तराखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नैनीताल से सामने आ रही है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस आदेशों की अवमानना के लिए जारी किया है।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को जारी किया नोटिस

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में नोटिस जारी किया है। बता दें कि आज हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी जल्द से जल्द जवाब पेश करने को कहा है।

24 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर को होगी। बता दें कि उपनल कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना याचिका दायर की गी थी। जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने साल 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने के राज्य सरकार को निर्देश दिए थे।

इसके साथ ही उनके वेतन से जीएसटी न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन देने को भी कहा था। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। इसके बाद भी उत्तराखंड सरकार ने अब तक उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई है। जबकि ये कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं।

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
Back to top button