केदारनाथ ट्रैक पर सफाई बनाए रखने के संबंध में हाईकोर्ट ने डीएम रूद्रप्रयाग को कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग DM को जारी किया अवमानना का नोटिस
नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार को केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर सफाई बनाए रखने के संबंध में कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले पर जरूरत पड़ने पर कोर्ट किसी आयुक्त को निरीक्षण और तंत्र की जांच ते लिए नियुक्त कर सकती है।
याचिका में कहा गया है ये
इस मामले में गौरी मौलखीने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2013 में केदारनाथ यात्रा का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत से ले लिया था। इसे ये कहते हुए लिया गया था कि जिला पंचायत ट्रैक का सही से रखरखाव नहीं कर पा रहा है।
इसके साथ ही वो इस्तेमाल किए गए घोड़ों, खच्चरों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वच्छता संबंधी समस्याओं का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 14 हजार घोड़े और खच्चरों का गोबर, मूत्र और पशुओं के शवों को ट्रैक पर ही छोड़ दिया जाता है। जिस से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगा जवाब
साल 2013 में हाईकोर्ट ने यात्रा मार्ग की स्वच्छता संबंधी आदेश को 10 मई को जारी किया था। जिसका पालन नहीं किया गया। इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछे ये सवाल
कोर्ट ने कहा कि ये बताया जाए कि 10 मई 2013 के आदेश के बाद 2013 से लेकर अब तक आदेश के पालने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। केदारनाथ शहर में सफाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
सफाई के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही होईकोर्ट ने पूछा है कि वर्तमान यात्रा सीजन में यात्रा मार्ग के साथ केदारनाथ शहर की सफाई में कितनी राशि खर्च की गई है। राशि का भुगतान किसे और कैसे किया गया है।