नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स की व्यवस्था खत्म करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकल पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि सरकार 28 जनवरी 2016 का शासनादेश वापस ले। इस शासनादेश में सहायक अध्यापक की व्यवस्था को यथावत रखने के आदेश दिए गए थे। गौरतलब है कि इस संबंध में हल्दवानी निवासी ममता पंत ने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख एक अगस्त तय की है।