नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। मामले में उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बावेजा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। 26 अक्टूबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
HC ने उद्यान घोटाले की जांच CBI को सौंपी
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में पूरी हो गई थी। ऐसे में कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले की सीबीआई से ही जांच करवाई जाए। बता दें उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बावेजा पर वितरण के लिए खरीदे गए कीवी के पौधे की कीमतों में बढ़ोत्तरी समेत अन्य मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
आरोप लगने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले जो जांच सीबीआई को करने के आदेश दे दिए हैं। खंडपीठ ने तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है।
ये है पूरा मामला
हाईकोर्ट में दीपक करगेती ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उद्यान विभाग में लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। आरोप है कि उद्यान विभाग में फल और अन्य प्रजातियों के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्यान विभाग ने एक ही दिन में वर्कऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू-कश्मीर से कीवी के पेड़ लाना दिखाया गया। जिसकी पेमेंट भी दी गई है। जो किसी भी हाल में संभव नहीं है।