वन दरोगा (Forest inspector) भर्ती मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। nainital high court ने आदेश दिए हैं कि वन दरोगा भर्ती की 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती और 211 को पदोन्नति से भरा जाएगा।
वन दरोगा (Forest inspector) भर्ती 105 पदों पर होगी सीधी भर्ती
Nainital high court ने वन दरोगा (Forest inspector) भर्ती मामले में सुनवाई की है। उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को वन दरोगा के 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती से और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद से वन आरक्षियों के वन दरोगा बनने का सपना पूरा हो सकता है।
वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने की थी याचिका दायर
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई। इस मामले में हाईकोर्ट में वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने याचिका दायर की थी।
जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है। ऐसा करने से वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा।
याचिकाकर्ता ने कही कर्मचारियों के अधिकारों का हनन की बात
याचिकाकर्ता हर्षवर्धन ने nainital high court में कहा कि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। लेकिन सरकार ने साल 2018 में नियमावली में संशोधन किया। जिसके बाद इसमें इस पद को सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया गया।
उन्होंने कहा कि इस से यहां पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होने लगा। उन्होंने याचिका दायर कर इस भर्ती में यहां पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए।