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नए कानून के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुआ पहला मामला, जानें किस पर हुई कार्रवाई?

देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और  मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर 1 जुलाई 2024 को ग्वालियर के हजीरा थाना में रात के 12:24 मिनट पर हुई है। जिसे धारा 303 (2) में दर्ज किया गया है। इस एफआईआर को ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के निवासी सौरभ नरवरिया पिता नागेंद्र सिंह नरवरिया के द्वारा दर्ज कराई गई है।  

दिल्ली में भी हुआ था केस दर्ज

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था। दर्ज मामले के मुताबिक, उप निरिक्षक कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बिड़ी और सिगरेट बेच रहा था। जिस कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। उप निरीक्षक ने रेहड़ी हटाने के लिए कहा लेकिन रेहड़ी मालिक ने अपनी मजबूरी बताई। वहीं से नहीं जाने पर पुलिस कर्मी ने रेहड़ी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और आमजन के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज किया है। हालांकि बाद में इस मामले को खारिज कर दिया गया था।

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