उत्तराखंड में ESMA ACT हुआ लागू, अगले छह महीने तक हड़ताल पर रहेगी रोक

उत्तराखंड में ESMA ACT हुआ लागू, अगले छह महीने तक हड़ताल पर रहेगी रोक

Yogita Bisht
2 Min Read
cm dhami

प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके चलते प्रदेश में अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश में ESMA ACT हुआ लागू

प्रदेश मे अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। सरकार द्वारा प्रदेश में ESMA ACT लागू कर दिया गया है। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया है।

छह महीने तक हड़ताल पर रहेगी रोक

चारधाम यात्रा सीजन के पीक पर चल रही है। 26 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम में दर्शन किए हैं। मानसून सीजन नजदीक है। जिसके चलते सरकार की चुनौतियां भी बढ़ गई है। जिसके चलते प्रदेश में ESMA ACT लागू किया गया है।

प्रदेश में अगले छह महीने के दौरान राज्य का कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं बुला सकता है। अगर कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल का आह्वान करता है तो उस पर ESMA ACT लागू किया जाएगा।

क्या होता है ESMA ACT कानून

एस्मा यानी अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ASMA -essential services management act) है। इस कानून का प्रयोग हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। एस्मा के प्रदेश में अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है।

इसके साथ ही एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। एस्मा ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए ही लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद भी अगर राज्य का कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध‍ और दण्‍डनीय है।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।