नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों को एक महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
राजमार्गों और सड़कों के किनारे से हटेगा अतिक्रमण
पूरे प्रदेश में राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों से क्रियान्वयन की रिपोर्ट चार हफ्ते के भीतर मांगी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।
प्रभात गांधी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था पत्र
बता दें कि प्रभात गांधी ने नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इस पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की।
कोर्ट ने दिए अतिक्रमण हटाने के आदेश
प्रभात गांधी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि पदमपुरी और खुटानी में राजमार्ग के किनारे सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इन स्थानों पर अतिक्रमण कर दुकानें बना दी गई हैं। इसके साथ ही कहा गया कि इन स्थानों पर मंदिर तक बना दिए गए हैं।
जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम और डीएफओ को जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट चार हफ्ते के भीतर देने को कही है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।