चीनी मोबाइल फोन विनिर्माता शाओमी, उसके वित्तीय अधिकारी और निदेशक, पूर्व प्रबंध निदेशक सहित तीन विदेशी बैंको को ईडी ने 5,551 करोड़ रुपये से ज्यादा के विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में फेमा की धारा 16 के अंतर्गत नोटिस भेजा है।
फेमा की धारा 16 के तहत हुई कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने 5,551 करोड़ रुपये से ज्यादा के विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन मामले में चीनी मोबाइल फोन विनिर्माता शाओमी, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और तीन विदेशी बैंक सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डॉएश बैंक एजी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में नोटिस भेजने की जानकारी दी।
पहले ईडी ने किए थे शाओमी के करोड़ो रूपये जब्त
बता दें कि ईडी ने सबसे पहले अवैध धनप्रेषण मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोंड़ रूपये जमा कर लिए थे। वहीं जानकारी मिली है कि शाओमी इंडिया अपनी पैरेंट कंपनी को साल 2015 से पैसे भेज रही थी और इस मामले की जांच में पाया गया है कि साल 2014 से भारत में काम करना शुरू करने के एक साल बाद ही शाओमी इंडिया ने ये पैसे भेजना शुरू कर दिया था।