मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद अब आश्रितों को पेंशन देने का फैसला लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
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गृह विभाग ने जारी किए निर्देश
गृह विभाग द्वारा जारी किये गए निर्देश में कहा गया है कि अभी तक कई ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिनमें आश्रितों को पेंशन नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब राज्य सरकार सभी आश्रितों को पेंशन देने जा रही है।
आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी पेंशन
जानकारी के मुताबिक गृह विभाग के अनुसार 28 अप्रैल 2021 को जारी किए गए शासनादेश के तहत राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारी जिनकी मृत्यु एक जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी है। उन आश्रित के पति पत्नी को 4500 रुपए हर माह पेंशन दी जाएगी।