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उत्तराखंड में शराब होगी महंगी, रेगुलर ब्रांड में मिलेगी राहत, कैबिनेट का फैसला

उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में इस वर्ष 4000 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

सोमवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की आबकारी नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने अब उत्तराखंड में शराब की बोतलों पर महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण, और खेल कूद कल्याण के लिए सेस का ऐलान किया है। प्रति बोतल तीन रुपए तक का सेस लगाया जाएगा।

अंतर कम करने की तैयारी

वहीं सरकार ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में शराब के दाम अधिक होने का मसले पर भी चर्चा की है। अब राज्य सरकार ने यूपी की तुलना में उत्तराखंड में शराब की कीमत के अंतर को कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत रेगुलर ब्रांड में 20 रुपए का अंतर होगा।

वहीं कैबिनेट में तय हुआ है कि जिनके पास शराब की दुकाने हैं वो 15 प्रतिशत की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकता है। इसके बाद जो दुकाने नहीं उठेंगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी।

आबकारी सचिव हरीशचंद्र सेमवाल की माने तो आबकारी नीति में अधिकतर नियम पुरानी नीति के ही अनुरूप होंगे।

अब सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा मान्य

वहीं कैबिनेट ने आवास विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब एक मंजिला घर बनाने वाले के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दे दी है।

वहीं कैबिनेट ने गौला, नाधोर और कोसी नदी में वाहन स्वामियों को वाहनों के फिटनेस में शिथिलता देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है।

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