देहरादून: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (chief electoral officer) सौजन्या ने प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई दिव्यांग मताधिकार से वंचित न रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 दिव्यांगजनों के लिए सुगम निर्वाचन के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.रविशंकर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलट का उपयोग करने की व्यवस्था की है।
इसका उपयोग एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगजनों को पूरी प्रकिय्रा से अवगत कराया जाए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वे चाहें तो मतदान केंद्र पर जाकर पर भी अपने मताधिकार का प्रयेाग कर सकते हैं। अभी तक मतदाता सूची में न जुड़ पाए दिव्यांगजनों को मतदाता सूची से जोड़ने और उनके लिए निर्धारित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी गम्भीरता से टाईम बाउंड तरीके से काम किया जाए।
मतदाता सूची में इनका शत प्रतिशत पंजीकरण के लिये डोर टू डोर सर्वे किया जाए। इसमें दिव्यांगजनों के लिये काम कर रही संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। दिव्यांगजनों के लिए तैयार एप का व्यापक प्रचार किया जाए। हेल्पलाईन को सुदृढ़ किया जाए। बूथवार दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग की जाए। जहां दिव्यांग मतदाता अधिक हैं, वहां मॉडल दिव्यांग बूथ बनाए जाने हैं।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी न्यूनतम सुविधाएं तो सभी मतदान केंद्रों पर विकसित की जानी हैं। रैम्प का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाए। मतदान प्रक्रिया से जुडे कर्मचारियों को दिव्यांगजनों से जुड़ी सामान्य जानकारियां दी जाएं। मतदान से जुड़ी बेसिक साईन लेंग्वेज की भी जानकारी दी जाए। जो दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक संख्या में वाहनों और दिव्यांग डोलियों की व्यवस्था भी की जानी है। इन सभी कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाए।