स्टंट बाइकिंग और रैश ड्राइविंग के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने की तैयारी में है। अब ऐसे मामलों में वाहन चालक की काउंसिलिंग नहीं बल्कि उनके खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज के बाद उनके यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगा मुकदमा दर्ज
वाहन चालकों के खिलाफ आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते हुए अक्षय ट्रैफिक कोंडे ने बताया कि पुलिस ने इस साल की शुरुवात में 12 ब्लॉगरों को चिन्हित किया था। इन ब्लॉगरों ने सड़कों पर तेज रफ़्तार में बाइक चलाते हुए वीडियो बनाए थे।
इन सभी की काउंसिलिंग कर शांतिभंग की धाराओं में भी कार्रवाई की थी। इसमें से कुछ के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बावजूद इसके ब्लॉगर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
यातायात पुलिस ने की एसओपी जारी
ब्लॉगर यातायात के नियमों का उलंघन तो करते ही हैं। इसके साथ ही दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। उन सभी के खिलाफ अब चालान की कार्रवाई ही नहीं बल्कि सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यातायात पुलिस ने एक नई एसओपी जारी की है। पुलिस द्वारा जारी कि एसओपी के अनुसार यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। ये सेल इस तरह के ब्लॉगरों पर कड़ी नजर रखेगी।
मुकदमा दर्ज कर अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे
ऐसे यूट्यूब चैनलों और फेसबुक अकाउंट को चिन्हित किया जाएगा। जिसमें लड़कियों को छेड़ने, रैश ड्राइविंग, स्टंट बाइकिंग, मॉडिफाई साइलेंसर आदि के साथ वाहन चलाने की वीडियो डाली गई है। ऐसे ब्लॉगरों के चैनलों को बंद किया जाएगा और चैनलों को संचालित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इन धाराओं के खिलाफ करेगी पुलिस कार्रवाई
- धारा 268 IPC – लोक न्यूसेंस
- धारा 279 IPC – लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
- धारा 283 IPC – लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
- धारा 287 IPC – मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
- धारा 336 IPC – कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापतन्न हो
- धारा 509 – शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करनें के लिए आशयित है