सतेंद्र साहनी आत्महत्या मामले में आरोपी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत कोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। जिसके बाद अब विपक्ष हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है।
कोर्ट ने खारिज की आरोपियों की जमानत
शुक्रवार को बिल्डर साहनी आत्महत्या मामले में आरोपी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत पर एडीजे चतुर्थ मदन राम की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आरोपी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत खारिज कर दी गई है। जिसके बाद अब विपक्ष गुप्ता बंधुओ की जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
ये है पूरा मामला
बता दें 24 मई को देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। साहनी के पास से मिले सुसाइड नोट में गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता का नाम सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
साहनी ने सुसाइड नोट में आरोप लगाए थे कि उन्होंने कांप्लेक्स के निर्माण के लिए अनिल गुप्ता से साझेदारी की थी। लेकिन इस बीच अजय गुप्ता ने दखलअंदाजी करते हुए उन पर पूरा प्रोजेक्ट अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगा। आरोपियों पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने के लिए डराने और धमकाने के आरोप हैं।