सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में तबादलों के लिए मानक तय कर दिए हैं। अब प्रदेश में धारा 27 के तहत विभिन्न विभागों के तबादले किए जाएंगे।
सरकार ने तय किए तबादलों के मानक
सरकार ने ट्रांसफर के लिए मानक तय कर दिए हैं। अब प्रदेश में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत तबादले होंगे। इसके लिए आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें समूह ‘क’, समूह ‘ख’, समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।
समूह ‘क’ के लिए ट्रांसफर के मानक
उपायुक्त और इससे उच्च पदों का कार्यालय सुगम में स्थित है। इसलिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत स्थानान्तरण में कठिनाई आ रही है। ऐसे में इन पदों में स्थानान्तरण विचलन के अंतर्गत किये जाएंगे। एक जिले में लगातार पांच सालों या एक पद पर लगातार तीन साल सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से उक्त जिले और पद से ट्रांसफर के लिए पात्र माने जायेंगे।
ये होंगे समूह ‘ख’ के लिए ट्रांसफर के मानक
समूह ‘ख’ के अधिकारियों के लिए ट्रांसफर के मानक ये होंगे। विभाग में सचल दल का कार्य विशेष प्रकृति का होने के दृष्टिगत सचल दल इकाईयों में कार्मिकों की तैनाती 270 दिन की कार्यावधि पूरी करने वाले कार्मिक ट्रांसफर के पात्र माने जाएंगे।
इसके साथ ही राज्य कर मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 454 दिनांक 09.05.2019 द्वारा विभागान्तर्गत जिलेवार सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हांकन किया गया है। जिसके मुताबिक वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में समूह ‘ख’ के कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाएंगे।
समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के लिए मानक
समूह ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए विभाग में 1. सचलदल 270 दिन, 2. एक पटल पर तीन साल और 3. एक कार्यालय में पांच साल होने पर पूरे होने पर वो स्थानान्तरण के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे कार्यस्थल जिनमें केवल एक ही कार्यालय स्थित है। वहां पर कार्यरत कार्मिकों को यथासंभव उसी स्थल पर या जिले में स्थित अन्य विभागीय कार्यालयों में तैनाती दी जा सकती है।