देहरादून: सरकार आखिरकार जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के सामने झुक गई है। सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए योग्यता को अनिवार्य बताया था। उसके बाद से उत्तराखंड में जनरल-ओबीसी कर्मचारी लगातार प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने आज उनकी मांगों को मानते हुए प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया है।
जनरल-ओबीसी कर्मचारी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए थे। जनरल-ओबीस कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया जाए। इस निर्णय के बाद अब प्रमोशन में 2012 के निर्णयों के अनुसार ही प्रमोशन दिये जाएंगे। प्रमोशन में सभी तरह का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। प्रमोशन केवल योग्यता के आधार पर होगा।