GST काउंसिल ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले लेन-देन को लेकर अहम फैसला लिया है। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये से कम के लेन-देन पर 18% जीएसटी लगेगा। पेमेंट गेटवे को इस टैक्स से छूट नहीं मिलेगी।
ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं दिखेगा
ऐसे में अब इन ट्रांजैक्शन की मर्चेंट फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। फिटमेंट कमेटी ने इस मामले में अपनी राय दी है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से होने वाली आय पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाना चाहिए। फिटमेंट कमेटी के मुताबिक इस जीएसटी का ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं दिखेगा।
पेमेंट एग्रीगेटर कौन हैं?
बता दें कि पेमेंट एग्रीगेटर भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत काम करते हैं और डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एग्रीगेटर व्यपारियों को अपने प्लेटफॉर्म का इंटरफेस प्रदान करते हैं। जिससे वे ग्राहकों से भुगतान संसाधित करने में सक्षम होते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर अपने गेटवे मर्चेंट शुल्क पर 18 % जीएसटी के अधीन होंगे।