कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट किए रद्द
लोकसभा चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर अब कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनकी पहले नौकरी लग चुकी है।
2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट कैंसिल
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने बिना किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। यह सर्टिफिकेट अब नौकरी में लाभ लेने के लिए वैध नहीं रहेगा।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस दौरान जारी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने वालों की नौकरी पर कोई संकट नहीं रहेगा और वह पहले की ही तरह बरकरार रहेगी।