उत्तराखंड में शराब के 200 एमएल टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा।
शराब के 200 एमएल के ट्रेटा पैक की बिक्री पर लगी रोक
उत्तराखंड में शराब के 200 एमएल के ट्रेटा पैक की बिक्री पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ये बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद ये निर्णय लिया गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। बता दें कि आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक में बिक्री का फैसला लिया गया था।
इससे पर्यावरण को होगा नुकसान
हाईकोर्ट ने चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान करेगी।
नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि जहां एक ओर सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही। तो वहीं दूसरी ओर इस टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है।
सरकार ने सोच समझ कर लिया है फैसला
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं।
अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर महीने एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी। इतना ही नहीं पर्यावरण को भी इससे नुकसान होगा।