प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को दोषी करार दिया। कोर्ट में कार्यवाही अभी जारी है। बता दें अतीक अहमद पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
कोर्ट ने सुनाया अहमद के खिलाफ फैसला
इससे पहसे 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के बाहुबली और दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 लोगों को दोषी माना है। कोर्ट इस मामले अब दोषियों को सजा सुनाने वाली है। आपको बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में कुल 11 लोग दोषी थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है।
कुछ अभियुक्तों को अदालत ने किया बरी
प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी सात अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आज सुबह 12 बजे अदालत में पेश हुए।
उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अमहद के लिए की फांसी की मांग
वहीं उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं अदालत नहीं जा रही हूं. मैं अपने घर में रहूंगी और अहमद के लिए मृत्युदंड की प्रार्थना करूंगी” आपको बता दें अहमद और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश की पिछले माह हुई हत्या के मामले की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं।
बताते चले उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।