उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में शनिवार यानी की आज कोटद्वार एडीजे कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं।
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आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नहीं किया स्वीकार
अंकिता हत्याकांड प्रकरण में आरोपित पुलकित आर्य अंकित और सौरभ भास्कर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ट्रायल की प्रार्थना की। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। आरोपित पुलकित आर्य और अंकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार
पुलिस जैसे ही तीनों आरोपियों को लेकर पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोक भी हुई। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर लिया।
यह था मामला
बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। पुलकित आर्य उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है।