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अब बिना लाइसेंस के चल रही फूड वैन के खिलाफ होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

अब बिना लाइसेंस के संचालित होने वाल फूड वैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने फूड वैन के आसपास किए गए अतिक्रमण को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

बिना लाइसेंस चल रही फूड वैन के खिलाफ होगी कार्रवाई

बता दें नैनीताल और आसपास के इलाकों में संचालित होने वाली फूड वैन के मामले में संज्ञान लेते हुए डीएम और ईओ नगर पालिका से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस पर जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि फूड वैन संचालकों ने एफएसएसआई का लाइसेंस लिया है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

स्थायी रूप से एक जगह खड़े न रहने के दिए थे निर्देश

जिसके बाद हाईकोर्ट ने फूड वैन की ओर से पर्यटन स्थलों में गंदगी और शराब परोसने का भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि फूड वैन मालिक वाहन के टायर निकालकर उसके आसपास झोपड़ी व पक्की दीवारें भी बनाने लगे हैं।

इस पर कोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके साथ ही फूड वैन को एक स्थान पर ही स्थायी रूप से खड़े न होने और वैन को चलाते रहने के लिए कहा था।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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