देहरादून : उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन औऱ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. चुनाव को शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन रणनीति बनाने में जुट गया है. और इसी के मद्देनजर देहरादून जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने देहरादून जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
देहरादून डीएम का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र और बम पटाका, बारूद वाले अस्त्र साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का प्रयोग भी बगैर अनुमति नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ डीएम ने कहा कि इसके अलावा कोई भी बैठक, जुलूस भी बगैर अनुमति नहीं निकाल पाएंगे। डीएम ने लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन का प्रयोग भी अनुमति लेकर सुबह छह बजे से रात दस बजे के बीच ही करने आदेश दिए हैं।
क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है.
क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है.