नैनीताल: हार्इ कोर्ट ने उत्तरकाशी में किशोरी की रेप के बाद हत्या के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 48 घंटों के भीतर पूरे मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन करने को कहा। कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के मामलों में एसआइटी जांच के आदेश पारित किए। साथ ही कहा है कि पूरे मामले में कम से कम और अधिकतम छह माह में अपनी रिपोर्ट दें। हार्इ कोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वो रेप व हत्या जैसे जघन्य अपराधों में त्वरित सुनवाई करें। वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है औऱ उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है.
मीडिया को भी कहा है कि वो ऐसे मामलों पर पीड़ित व उनके परिवारों की पहचान छुपाए-हाई कोर्ट
मामले की सुनवार्इ करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से सख्ती से पूछा है कि वो रेप के बाद हत्या जैसे अपराधों के लिए कब तक मौत की सजा का प्रावधान करने जा रही है। जो बाहरी राज्यों के लोग यहां जमीन खरीद फरोख्त कर बस रहे हैं उनके लिए अबतक क्या कानून अब तक बनाए गए हैं। इन सब पर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। साथ ही हाईकोर्ट ने मीडिया को भी कहा है कि वो ऐसे मामलों पर पीड़ित व उनके परिवारों की पहचान छुपाए।
गिरफ्त में आरोपी, जुर्म कबूला
गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में 12 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था। जिसके बाद जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। हाई कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुये राज्य सरकार को एसआइटी से जांच कराने के साथ अन्य निर्देश जारी किए. आपको बता दें रेप का आरोपी पकड़ा गया है औऱ उसने अपना जुर्म कबूल लिया है.