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अब बिना डॉक्टर पर्ची के नहीं मिलेगी घर-घर इस्तेमाल होने वाली ये दवा, सरकार ने बदले नियम

अब आप बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं खरीद पाएंगे। जी हां, इसको लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। दरअसल ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाई गई है। अब नए नियम लागू होने पर सिरप के लिए फार्मेसी में पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ही खरीदा जा सकता है।

क्या कहता है नया नियम?

दरअसल 9 जून 2026 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू किया गया है। संशोधन Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत हुआ है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये प्रभावी हो गया है।

ड्रग्स रूल्स से “Syrups” शब्द निकाल दिया गया

ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सरकार ने सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से “Syrups” शब्द निकाल दिया है। जिसके बाद सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की केटेगरी में नहीं रहेंगे। इनकी बिक्री पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू होगा।

अब बिना डॉक्टर पर्ची के नहीं मिलेगी कफ सिरप

अब इसके बाद उपभोक्ताओं को सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा। अब तक जहां लोग इन्हें सीधा मेडिकल स्टोर से खरीद लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा।

बच्चों की मौत के मामलों के लिया गया फैसला

सरकार का ये कदम हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतें होने के बाद आया है। बच्चों की मौतों ने कफ सिरफ समेत दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसी के बाद से सिरप के निर्माण और बिक्री को लेकर कड़े नियम की मांग तेज हुई थी।

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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