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Unnao rape case: कुलदीप सेंगर को नहीं मिलेगी रिहाई, SC ने जमानत आदेश पर लगाई रोक

SC stays Kuldeep Sengar bail In Unnao rape case: उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुल्दीप सेंगर की जमानत पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिससे इस दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

कुलदीप सेंगर की जमानत आदेश पर SC ने लगाई रोक SC stays Kuldeep Sengar bail In Unnao rape case

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलट दिया गया। फिलहाल कुलदीप सेंगर को जेल में भी रहना होगा।

SC ने नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए कुलदीप सेंगर से जवाब मांगा है। जिसके लिए उसे एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर पूर्व विधायक को जवाब देना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था जमानत आदेश

बताते चलें कि ये केस साल 2017 का है। उन्नाव रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा हुई थी। हालांकि इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा खारिज कर कुलदीप सेंगर की जमानत को मंजूद दे दी थी। इसी फैसले से नाराज उन्नव रेप केस पीड़िता और उनकी मां ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था।

CBI ने इस फैसले को SC में दी थी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट के इसी जमानत वाले फैसले को सीबीआई ने SC में चुनौती दी थी। जिसपर आज सुनवाई हुई। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर रोक लगा दी है।

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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