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खुशी की लहर!, शादी टूटी तो पति की Girlfriend से जुर्माना मांग सकती है पत्नी, कोर्ट से सुनाया फैसला

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (Extra Marital Affair) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने आज एक बेहद ही अहम फैसला सुनाया है। जिसके मुकाबिक अब पत्निया अपने पति की गर्लफ्रेंड (Girlfriend) से जुर्माना मांग सकती है। जी हां, अगर कोई भी महिला अपने पति की प्रेमिका से तंग आ चुकी है। तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती है।

साथ ही अपने रिश्ते में हुए नुकसान के लिए हर्जाना भी मांग सकती है। कोर्ट ने ये साफ किया कि अब व्याभिचार (Adultery) अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसके फैसले से कोई फर्क ना पड़े।

शादी टूटी तो पति कीGirlfriend से जुर्माना मांग सकती है पत्नी

दरअसल एक महिला ने अपने पति की गर्लफ्रेंड पर ये आरोप लगाया कि उसने उन दोनों का रिश्ता तोड़ा है। इसी के चलते उसने अपनी प्रेमिका से एक करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा।

पति और प्रेमिका ने Delhi HC में लगाई गुहार

तो वहीं पति और प्रेमिका ने इस मुकदमे को रद्द करने की गुहार कार्ट में लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने दलीलों को सिरे से खारिच कर दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपराध नहीं है। जिसके चलते सरकार इसपर दंडित नहीं कर सकती। ये व्यवहार सिविल परिणामों को जन्म दे सकता है। मतलब कि अगर कोई कुछ अपनी मर्जी से करता है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन उस काम से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा हो तो उसे हर्जाना देना होगा।

कोर्ट ने कहा ये

कोर्ट ने आगे कहा कि व्यभिचार अब IPC (Indian Penal Code) के तहत अपराध नहीं है। लेकिन अभी भी इससे जुड़े सिविल मामले कोर्ट में सुने जा सकते हैं। मतलब साफ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किसी को नुकसान होता है तो वो कोर्ट में हरजाने की मांग कर सकता है।

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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