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SC का सख्त आदेश!, Bihar SIR में हटाए गए 65 लाख वोटर नामों की सूची जारी करे चुनाव आयोग

आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। SC ने चुनाव आयोग (EC) को 19 अगस्त तक उन 65 लाख लोगों के नाम की सूची जारी करने के आदेश दिए है। जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को वोटरों के नाम हटाने के कारणों को भी बताने को कहा है।

SC का सख्त आदेश!, Bihar SIR में हटाए गए 65 लाख वोटर नामों की सूची जारी करे चुनाव आयोग

अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं तथा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने शीर्ष अदालत में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को चुनौती दी है।

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Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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