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बिल्डर साहनी आत्महत्या मामले के आरोपियों की जमानत नामंजूर, दोनों को नई धाराओं में भी होगी जेल

बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई में कोर्ट ने दोनों की जमानत को नामंजूर कर दिया है। इसके साथ ही आरोपियों अजय गुप्ता और उसके बहनोई को कोर्ट ने नई धाराओं में भी जेल भेज दिया है।

दोनों आरोपियों की जमानत नामंजूर

देहरादून के नामी बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों अजय गुप्ता और उसके बहनोई को नई धाराओं में जेल भेज दिया है। दोनों के बचाव में इन धाराओं का बचाव पक्ष ने पुरजोर विरोध किया लेकिन कोर्ट ने दोनों की न्यायिक अभिरक्षा मंजूर कर दी है। इसके साथ ही बचाव पक्ष की ओर से दोनों की जमानत की अर्जी दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है।

दोनों पर ये नई धाराएं लगाई गई

बता दें कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता पर पहले आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन पुलिस ने उन पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली के लिए धमकाने की धाराएं भी जोड़ी थीं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि साहनी की शिकायत से दोनों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। जिसके बाद दोनों पर ये धाराएं भी लगाई गई हैं।

सुसाइड नोट में सामने आया था नाम

बता दें 24 मई को देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। साहनी के पास से मिले सुसाइड नोट में गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता का नाम सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

साहनी ने सुसाइड नोट में आरोप लगाए थे कि उन्होंने कांप्लेक्स के निर्माण के लिए अनिल गुप्ता से साझेदारी की थी। लेकिन इस बीच अजय गुप्ता ने दखलअंदाजी करते हुए उन पर पूरा प्रोजेक्ट अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगा। बिल्डर साहनी के आत्महत्या के बाद सामने आया की सुसाइड से पहले 16 मई को उन्होंने पुलिस को शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था।

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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