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दिल्ली में एक महीने तक लागू हुई धारा-144, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

दिल्ली पुलिस ने राज्य में अगले एक महीने के लिए धारा-144 लागू कर दी गई हैं। इससे पहले पुलिस ने दिल्ली में सीमाओं पर धारा-144 लागू की थी लेकिन इसके बाद अब पूरे शहर में लागू करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि पुलिस ने किसानों के दिल्ली मार्च के ऐलान के बाद यह फैसला लिया है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीमाओं में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वहीं पुलिस ने अपने जासूसों को भी आगाह किया है।

बता दें कि धारा 144 लागू होने पर क्षेत्र या इलाके में 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक होती है। इसका पालन न करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि विशेष कार्यक्रमों के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। पुलिस की अनुमति के बाद ही किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

दिल्ली में कहां-कहां डायवर्जन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होते हुए दिल्ली से सोनीपत या आगे के सफर को पूरा करने के लिए इंटरस्टेट बसों को कश्मीर गेट बस अड्डे से मजनूं का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी चौक और लोनी बॉर्डर से होते हुए आगे जाना होगा। वहीं भारी कॉमर्शियल वाहनों को डीएसआईआईडीसी कट से होते हुए बवाना रोड क्रॉसिंग और फिर बवाना चौक होते हुए औचंदी बॉर्डर से सईदपुर चौकी होते हुए केएमपी के जरिए जाना होगा। वहीं रोहतक की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक से होते हुए रिठाला, यूईआर 2, कंझावला और जौंती बॉर्डर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करने की सलाह दी गई है।   

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