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मूल निवास प्रमाण पत्र वालों से नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास, आदेश जारी

राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

मूल निवास प्रमाण पत्र वालों से नहीं मांगा जाएगा स्थाई निवास

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

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सीएम के निर्देश पर शासन ने किये आदेश जारी

जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश का किया जाये कड़ाई से पालन : सचिव

सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी कर बताया कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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