राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है नए नियम

शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा बदलाव करते हुए अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के पात्रता नियमों को बदल दिया है। इसके तहत दस साल का अनुभव रखने वाले शिक्षक या प्रधानाध्यापक ही अब इसके लिए पात्र होंगे। वहीं स्कूलों में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ अब 47 नहीं बल्कि 50 शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा।
15 जुलाई तक होंगे आवेदन
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर के शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए है, जो 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। ये आवेदन जिलों और राज्यों से होते हुए शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंचेंगे। इस दौरान प्रत्येक राज्यों से भेजे जाने वाले आवेदनों की संख्या भी तय कर दी गई है।
50 शिक्षकों का होगा सम्मान
इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने हर साल दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिसमें अब 47 की जगह देश भर के 50 शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाएगा। इनमें दो दिव्यांग शिक्षक भी होंगे।
निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी मिलेगा सम्मान
वहीं अब राज्यों से शिक्षा बोर्डों से संबंधित निजी स्कूलों के शिक्षक भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में शामिल हो सकेंगे। अब तक ऐसे शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते थे।