2000 के नोट को लेकर अपडेट, अगर बैंक करें नोट बदलने से मना तो यहां दर्ज करें शिकायत

देश में देर शाम भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को बंद कर दिया है और 30 सिंतबर 2023 तक नोटों को बदलने का समय दिया है। ऐसे में कई लोगों को सही जानकारी नहीं है कि कैसे उन्हें नोटों को बदलना या वापस करना है। तो आइये आपको 2000 के नोटो को बैंक में वापस करने की सही जानकारी देते हैं।
किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं नोट
आप इन नोटो को किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई नोट बदलने से मना कर देता है तो ग्राहक अपने संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अगर बैंक भी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
दो हजार के नोटों पर 20 हजार की लिमिट
बता दें कि इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। साथ ही 2000 रुपये के नोट 20 हजार रुपये की लिमिट तक बदले जा सकते है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा।