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2000 के गुलाबी नोट को लेकर लोगों के मन मे कई सवाल, पढ़े RBI की की ये गाइडलाइन

19 मई की शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रूपये के गुलाबी नोट को बंद करने का फैसला कर दिया है। बैंक ने साफ कहा है कि 30 सिंतबर तक इन नोटों को बदला जा सकता है। लेकिन 2000 के नोटों को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं। जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो 2000 के नोटों को कैसे बदल पाएंगे।

30 सितंबर तक बदल सकते हैं नोट

RBI ने साफ कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक बैंक से 2000 रूपये के नोटों को बदला जा सकता है। हालाकिं बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। बैंक ने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से जहां उसका खाता मौजूद हो वहां जाकर 20 हजार तक की सीमा के 2000 के नोट बदल सकता है। इस दौरान कोई शुल्क नहीं लगेगा और नोट बदलना निशुल्क होगा।

क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद हुए नोट

रिजर्व बैंक इंडिया ने 2000 के नोट के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया है। इस पॉलिसी के तहत बैंक धीरे- धीरे 2000 के नोट वापस बाजार से ले लेगा। सरकारी आकड़ो के मुताबिक अभी फिलहाल 3.62 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में है। लेकिन ट्रांजेक्शन काफी कम हो रही है।

आरबीआई की ये है गाइडलाइन

आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंको में नोट बदलने के लिए अलग से विशेष विंडो होगी, जहां आसानी से नोट बदले जा सकते हैं। हालांकि 30 सितंबर के बाद इन्हें बदला नहीं जा सकेगा।

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