सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को झटका, याचिका पर नहीं होगी सुनवाई, जानें क्या कहा कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट से बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है। बिहारी मजदूरों के साथ कथित हिंसा को लेकर फेक वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप की सुनावई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।
याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया
सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कश्यप की बेल और एनएसए को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। बेंच ने कहा है कि मनीष कश्यप हाईकोर्ट जा सकते हैं। उन्होनें सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
याचिका में की तीन मांगे
बता दे कि याचिका में मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडू में दर्ज सारे केस को क्लब करने की बात कही गई थी। इसी के साथ मनीष को रेगुलर बेल मिलने की बात कही गई थी और तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए को हटा देने की मांग भी की गई थी।
वहीं अब तमिलनाडू पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ लेकर गई है। मदुरै की अदालत ने मनीष कश्यप को फिर से रिमांड पर भेज दिया है। जिसके बाद लगातार मनीष कश्यप से लगातार पूछताछ की जा रही है।