नैनीतील हाईकोर्ट ने आदेश ना मानने पर तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इन्हेंजवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश की अवमानना पर अधिकारियों को नोटिस जारी
नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश का पालन ना करने पर सचिव पंचायतीराज, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊधमसिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट में विपिन कुमार ने दायर की थी याचिका
ऊधमसिंह नगर के काशीपुर के निवासी विपिन कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। उन्होंने याचिका में कहा था कि जिन जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है, उन जगहों पर उनकी जगह उनके पति जिला पंचायत की बैठकों में उपस्थित होकर निर्णय को प्रभावित करते हैं। जबकि कोर्ट ने 2006 में निर्देश जारी कर कहा था कि जहां जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं, वहां पर उनके पति बैठक में भाग नहीं ले सकते।
याचिका में किया गया था ये अनुरोध
इन निर्देशों के बाद भी जिला पंचायत की बैठकों में उनके पति प्रतिभाग कर रहे हैं। सिर्फ प्रतिभाग ही नहीं निर्णयों को भी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर में साल 2022 में दिसबंर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इन निर्देशों के बाद भी जिला पंचायत की बैठकों में उनके पति प्रतिभाग कर रहे हैं।
सिर्फ प्रतिभाग ही नहीं निर्णयों को भी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर में साल 2022 में दिसबंर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट से अवमानना याचिका में प्रार्थना की गई कि जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।