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Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड की आबकारी नीति पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

राज्य की नई आबकारी नीति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने 13 दिन के भीतर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें नई आबकारी नीति में लाइसेंस धारकों को कम समय दिए जाने के मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हाई कोर्ट ने लगाए नई आबकारी नीति पर स्टे

बता दें हाई कोर्ट ने 13 दिन के लिए पॉलिसी पर स्टे लगाकर 13 दिन के भीतर ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अब 10 अप्रैल तक राज्य में शराब की दुकानों पर सस्ती शराब का आवंटन नहीं हो सकेगा।

सीएम धामी की अध्यक्षता में मार्च में कैबिनेट बैठक हुई थी। जिसमें प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिल गई थी। उत्तरप्रदेश की तर्ज में उत्तराखंड में भी देशी-विदेशी शराब के दामों में गिरावट आई थी। नई आबकारी नीति के तहत एक अप्रैल से राज्य में लागू होनी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

Sakshi Chhamalwan

Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।
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