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UKPSC में फिर लागू हुई न्यूनतम अंक की व्यवस्था, पढ़िए ये बड़ी अपडेट

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने विभिन्न भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग, प्री परीक्षा में न्यूनतम अंक तय कर दिए हैं। आपको बता दे आयोग ने 2019 में प्री परीक्षाओं में न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता हटा दी थी जिसे अब करीब साढ़े तीन साल बाद फिर लागू कर दिया हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इसमें न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता था।

प्रदेश भर में हो रहा था विरोध

पूर्व राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के साथ प्रदेशभर से कई उम्मीदवार इस पर अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। जुगरान का कहना था कि इस वजह से राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षाओं में शून्य अंक लाने वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को फिर लागू कर दिया हैं।

न्यूनतम अंक लाने पर ही देंगे अब परीक्षा

आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि नियमावली- 2012 के तहत जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 30 प्रतिशत और एससी, एसटी के लिए 25 प्रतिशत अंक प्री परीक्षा में लाने का प्रावधान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 में जोड़ दिया है। इसके तहत अब किसी भी प्री परीक्षा में इतने न्यूनतम अंक लाने पर ही मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने का विकल्प मिलेगा। इससे कम अंक आने पर मुख्य परीक्षा में मौका ही नहीं मिलेगा।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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