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नाबालिगों को वाहन दिया तो अभिभावकों की खैर नहीं, इतना देना होगा जुर्माना

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ऋषिकेश थाना क्षेत्र में पुलिस नाबालिग वाहन चालकों को लेकर अगले हफ्ते से कार्रवाई शुरू करने जा रही है। थाना पुलिस ने कार्रवाई से पहले स्कूलों में बच्चों और स्कूल प्रबंधन को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है।

मुनिकीरेती थाना पुलिस ने यातायात नियमों सहित विभिन्न विषयों को लेकर ओमकारानंद स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी रितेश शाह ने बच्चों और प्रबंधन को बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जिसमें ज्यादातर दुर्घटना का शिकार होने वालों में कई नाबालिग होते हैं। अगर नाबालिग को दोपहिया और चौपाहिया वाहन देना एक अपराध, जिसके लिए उनके अभिभावक जिम्मेदार होते हैं।

उनके मुताबिक नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावक पर 25 हजार के जुर्माने और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। बताया कि अगले हफ्ते से पुलिस इस पर कार्रवाई शुरू करने जा रही है। पुलिस ने नाबालिग बच्चों से वाहन न चलाने और स्कूल प्रबंधन से नाबालिग बच्चों को वाहन ना देने की सूचना अभिभावकों तक पहुंचाने की अपील की।

पुलिस ने बच्चों को साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव, अपराधों की रोकथाम, यातायात व नियमों, उत्तराखंड पुलिस एप, ट्रैफिक आई एप, महिला अपराध, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट और गौरी शक्ति एप के बारे में जानकारी दी।

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