Big NewsUttarakhand

उत्तराखंड में लव जिहाद रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम, कानून में किया संशोधन

cm dhamiउत्तराखंड में लव जिहाद रोकने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त प्रावधान कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक अब राज्य में धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कैबिनेट में इस मसले पर मुहर लगा दी गई है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध बनाया गया है। लव जिहाद रोकने के लिए ये कानून कारगर साबित हो सकता है।

बताया जा रहा है कि सीएम धामी की कैबिनेट ने इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अब शीतकालीन सत्र में इसको सदन में रखा जाएगा।

खबरें ये भी हैं कि उत्तराखंड का धर्मांतरण रोधी कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त बनाया जा रहा है। नए कानून के मुताबिक अब धर्मांतरण कराने केे दोषियों को 10 साल की सजा दी जाएगी।

Back to top button
उत्तराखंड की हर खबर
सबसे पहले पाने के लिए!
📱 WhatsApp ग्रुप से जुड़ें