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हरिद्वार एसडीएम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मां-बाप को परेशान करने वाले बच्चे बेदखल

Judgement judge फैसला कोर्ट जज

हरिद्वार की एसडीएम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला दिया है। हरिद्वार की एसडीएम कोर्ट ने अपने माता पिता को प्रताड़ित करने वाले बच्चों को माता पिता का घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि हरिद्वार की एसडीएम कोर्ट का ये फैसला देश में एक नजीर बन सकता है।

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दरअसल हरिद्वार के कनखल, ज्वालापुर और रावली महदूद के कुछ बुजुर्गों ने कोर्ट में कुल छह मुकदमे दायर किए थे। इन मुकदमों में बुजुर्गों का आरोप था कि उनके बच्चे उनके ही बनाए घरों में रहते हैं लेकिन न तो उन्हें ढंग से खाना पीना देते हैं और न ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे बुढ़ापे का जीवन दुश्वार हो गया है। बुजुर्गों ने बताया कि बच्चे उनका घर छोड़ने को भी राजी नहीं हैं।

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एक महीने में खाली करो घर 

इन्ही मुकदमों की सुनवाई चल रही थी। मामला हरिद्वार एसडीएम पूरण सिंह राणा की कोर्ट में पहुंचा। बुजुर्गों की व्यथा को सुनने के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सभी छह मामलों में बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति से एक महीने के भीतर बेदखल होने का आदेश जारी कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि अगर एक महीने में बच्चे अपने माता पिता का घर खाली नहीं करते हैं तो इलाके के थाना प्रभारी इस मामले में कार्रवाई कर घर खाली कराएं।

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