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उत्तराखंड: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, दरिंदे को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

cabinet minister uttarakhand

देहरादून: स्पेशल जज पोक्सो मीना देओपा की अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार एक व्यक्ति ने रायवाला थाने में तहरीर दी थी कि उनकी बेटी घर के पास ही खेल रही थी। कुछ देर बाद सन्नी उर्फ सूरज थापा उनकी बेटी को साइकिल से घर छोड़कर गया और बिना कुछ बताए फरार हो गया। व्यक्ति ने सन्नी से बच्ची के रोने का कारण पूछना चाहा लेकिन वह बिना कुछ बताए फरार हो गया।

व्यक्ति ने जब बच्ची से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि सन्नी उसे चीज दिलाने का लालच देकर साइकिल पर जंगल की तरफ ले गया था। उसने उसके साथ गलत काम किया। बच्ची के कपड़े खून से लथपथ पाए गए। गंभीर हालत में बच्ची को हरिद्वार के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया।

इस मामले में रायवाला में 15 जुलाई 2019 को सन्नी उर्फ सूरज थापा निवासी रायवाला के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसे क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब रास्ते में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दिखा कि वह बच्ची को साइकिल पर ले जाते हुए व लाते हुए दिख रहा था। इस मामले में पीड़ि‍त पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट की ओर से सरकार को आदेश जारी किए गए हैं कि पीड़ि‍त को प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये दिए जाएं।

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