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उत्तराखंड में कोरोना का कहर, शासन ने किया सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर आदेश जारी

देहरादून: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है.

आदेश के अनुसार वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश हुआ जारी

1. ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, घर से ही कार्य करने इनको अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

2. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से कार्याध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।

3. शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

4. जो कार्मिक विधान सभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाये गये है अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात है. उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निर्वाचन डयूटी में लगाये गये कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा आवश्यक सेवाओं के निर्वहन पर कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय लिया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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