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उत्तराखंड से बड़ी खबर : हत्यारे बेटे को सजा-ए-मौत, दराती से काटकर अलग कर दी थी मां की गर्दन

death sentence

नैनीताल से बड़ी खबर है। बता दें कि प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र निवासी एक हत्यारे बेटे को सजा ए मौत सुनाई है। जी हां बता दें कि आरोपी बेटे ने 2 साल पहले अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। आरोपी बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

7 अक्टूबर 2019 का मामला

आपको बता दें कि मामला 7 अक्टूबर 2019 का है, जहां उदयपुर रेक्वाल क्वीरा फार्म, चोरगलिया निवासी बेटे ने मां की गर्दन काट दी थी। बेटे ने मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसी दिन मृतका के पति सोबन सिंह ने बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। पुलिस ने धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था औऱ आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया था।

बेटे ने दराती से काटकर अलग कर दी थी मां की गर्दन

मृतका के पति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी जैमती देवी और उसका बेटा डिगर सिंह उस दिन घर पर थे। दोनों के बीच अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बेटे डिगर सिंह ने दराती से अपनी मां की गर्दन काट दी। गवाहों ने बयान दिया कि जब सोबन सिंह के मकान के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि डिगर सिंह अपने घर के आंगन में अपनी मां को दराती से गर्दन पर वार कर रहा था। एक हाथ से सिर के बाल पकड़े हुए थे। चिल्लाने पर देवकी देवी और मृतका की बहूं भी मौके पर पहुंचे लेकिन डिग सिंह फिर भी चुप नहीं हुआ और मां की गर्दन पर वार करता रहा। सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये साबित हुई कि डिगर सिंह ने अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या की है।

वहीं आज आऱोपी बेटे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अभियोजन ने तर्क दिया कि जिस मां ने बेटे को नौ माह तक गर्भ में पाला, उसी ने मौत के घाट उतार दिया। अभियुक्त को फांसी की सजा कम है। बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा का अनुरोध अदालत से किया, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
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