दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सोमवार को उपहार सिनेमा अग्निकांड के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 2.25- 2.25 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य दोषियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7-7 सजा की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाते हुए कहा कि रात-रात भर सोचने पर बाद मैने फैसला किया है कि ये लोग सजा के पात्र हैं। सजा सुनाने के दौरान सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से अंसल बंधु जमानत पर रिहा हुए थे। अब उ्न्हें फिर से जेल में रहना पड़ेगा।
बता दें कि 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 100 से अधिक लोग झुलस गए थे। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया था। 22 जुलाई 1997 को दिल्ली पुलिस ने उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल को मुंबई से गिरफ्तार किया। 24 जुलाई 1997 को मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। सीबीआइ ने 15 नवंबर 1997 को सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत 16 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सेशन कोर्ट में 10 मार्च 1999 में केस का ट्रायल शुरू हुआ। 27 फरवरी 2001 को कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत अन्य में आरोप तय किए।