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उत्तराखंड : टैक्सी संचालकों को मिली बड़ी राहत, इतने महीने का टैक्स माफ

ARTO haldwani

हल्द्वानी : उत्तराखंड की धामी सरकार ने टैक्सी वाहनों के 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया है। जिससे हजारों टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना की दूसरी लहर में टैक्सी चालक आर्थिक मार से जूझ रहे थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने टैक्सी वाहन स्वामियों को 6 महीने की अवधि के परमिट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस आदि के नवीनीकरण पर शुल्क में राहत दी है।

एआरटीओ के मुताबिक शासन के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने कार, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, विक्रम और ई-रिक्शा के अलावा सार्वजनिक सेवायान वाहनों के अलावा बसों के टैक्स में छूट दी है। अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक सभी वाहनों के टैक्स को माफ किया जा रहा है। इससे उनको बहुत राहत मिली है।

आरटीओ में जो भी टैक्सी चालक नवीनीकरण के लिए पहुंच रहे हैं। उनके टैक्स की अवधि को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर में पर्यटन समेत परिवहन व्यवसायी काफी नुकसान में रहे। लिहाजा सरकार ने इन वाहनों के टैक्स में छूट दी है। हल्द्वानी परिवहन विभाग के अधीन करीब 18 हजार वाहन हैं, जिनका टैक्स माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।
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