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उत्तराखंड : उम्र में एक साल की छूट का शासनादेश जारी, इनको मिलेगा लाभ

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देहरादून: सरकार ने कैबिनेट में लोक सेवा आयोग के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान करने का फैसला लिया था, जिसको लेकर सरकार ने अब शासनादेश जारी कर दिया है। लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन हेतु विभिन्न आयोगों/चयन संस्थाओं को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 चयन की कार्यवाही बाधित हुई है।

जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 के नियम 3. में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति/चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। लोक सेवा सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह श्गश् के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है।

उन पर्दों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, को संबंधित पदों के लिए आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में भी कार्यवाही कर ली जाय। लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन के संबंध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

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