Big NewsNational

इतने साल के बच्चे को नहीं पहनाया हेलमेट तो पिताजी की जेब होगी खाली, नया मोटर व्हीकल एक्ट जारी… पढ़िए

देहरादून: आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर अब केंद्र सरकार और भी गंभीर हो गई है। जी हां सरकार ने अब बाइक और स्कूटी सवार लोगोंं के लिए नियम और भी सख्त कर दिए हैं। अगर आप भी अपने परिवार यानी की बीवी बच्चोंं के साथ बाइक पर जाते हैं और बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाते हैं तो अब आपका चालान कटेगा।

बता दे कि दुपहिया वाहन को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है और नया मोटर व्हीकल एक्ट जारी किया है। अब अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी के साथ जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से ऊपर है और उसको हेलमेट नहीं पहनाया है तो आपका चालान कट सकता है।

जानकारी के अनुसार इसके लिए 1000 रुपये का चालान कट सकता है (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए)। अब चूंकि चार साल से ऊपर का बच्चा दुपहिया वाहन पर सवारी के रूप में गिना जाएगा तो निश्चित है उसको हेलमेट भी लगाना होगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऐसा नहीं किया है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है।

इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत कार का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को ना दिखा पाने की स्थिति में 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है। लाजमी है कि परिवहन विभाग ने नियमों में यह संशोधन सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किए हैं।

इधर परिवहन विभाग के डिजिटलीकरण की बात करें तो विभाग में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब चेकिंग के दौरान आप अपना डीएल या अन्य कागजात एम-परिवहन या डिजीलॉकर के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। साथ ही चालान होने की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग के मुताबिक, यह नियम लागू कर दिए गए हैं।

Back to top button
उत्तराखंड की हर खबर
सबसे पहले पाने के लिए!
📱 WhatsApp ग्रुप से जुड़ें