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उत्तराखंड में 18 मई तक कर्फ्यू, मुख्य सचिव ने की गाइडलाइन का जारी, देखिए आदेश में क्या रहेगा खुला क्या बंद

देहरादून– उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 मई से 18 मई तक कोविड- कर्फ्यू लागू किया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आदेश के अनुसार वैक्सिनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा। वैक्सिनेशन के लिए निकटवर्ती सेंटर में आवागमन के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैसेज फ्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौर में विवाह समारोह आयोजित ना करने की सलाह दी जाती है यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव ना हो तो केवल 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। वहीं शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। वही आवश्यक सेवाओंं की दुकानेें सुबह 6 से 1:00 बजे तक ही खुलेंगी।

 

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